उत्तर प्रदेश सहारनपुर

दिल्ली रोड़ पर नाला निर्माण कर रही ठेकेदार फर्म डी-बार

 

नाला तोड़कर दोबारा कार्य पूरा न किया तो जमानत जब्त कर काली सूची में डाला जायेगा

दो बार लग चुका है 50-50 हजार रुपये जुर्माना

सहारनपुर। नगर निगम ने दिल्ली रोड़ पर जियो ऑफिस से आश्रम तक आरसीसी नाला निर्माण का कार्य बंद कर उसे अधर में छोड़ने तथा मानक के अनुरुप पूरा न करने पर ठेकेदार फर्म मै. रोहित आर्य काॅन्ट्रेक्टर पर 31 मार्च 2024 तक निगम की निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चेतावनी दी गयी है कि अधोमानक नाले को तोड़कर निर्धारित मानकों के अनुरुप कार्य की समयावधि के भीतर पूरा कराएं अन्यथा जमानत राशि जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

नगरायुक्त ने किया निगम अधिकारियों के साथ निरीक्षण

नगरायुक्त ग़ज़ल भारद्वाज ने गत दिवस ब्रहस्पतिवार को ही दिल्ली रोड स्थित उक्त नाले का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था और नाला निर्माण का कार्य बीच में अधूरा तथा बंद देखकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने अधिकारियों को सम्बंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्हीं आदेशों के संदर्भ में निगम के अधिशासी अभियंता ने कार्य कर रही ठेकेदार फर्म मै. रोहित आर्य काॅन्ट्रेक्टर को एक साल के लिए डी-बार कर दिया है।

फर्म ठेकेदार को दिया गया नोटिस

ठेकेदार फर्म को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि ठेकेदार फर्म को उक्त नाला निर्माण का कार्यादेश 2 नवंबर 2022 को प्राप्त कराया गया था और 2 जनवरी 2023 तक कार्य पूर्ण कराया जाना था। लेकिन निर्धारित अवधि व्यतीत हुए 53 दिन से अधिक व्यतीत हो गए है तथा जो कार्य कराया जा रहा था वह निर्धारित मानक व गुणवत्ता के अनुरुप नहीं है। इस सम्बंध में 8 फरवरी 2023 को उक्त ठेकेदार को नोटिस देकर उक्त स्थल पर निर्मित नाले को तोड़कर 50 हजार रुपये का स्थायी अर्थदण्ड लगाते हुए नाला निर्माण कराने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों का अनुपालन न करने पर पुनः 13 फरवरी 2023 को एक पत्र देकर 50 हजार रुपये और अतिरिक्त अर्थदण्ड लगाते हुए यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आपके द्वारा उक्त स्थल पर किये गए कार्य को अधोमानक कार्य क्यों किया गया। लेकिन न तो कार्य स्थल पर कोई सुधार किया गया और न निगम कार्यालय में कोई जवाब दिया गया। बल्कि उक्त स्थल पर कार्य बंद कर दिया गया है। जिससे नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है और अधिकारियों को जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है।

डी-बार नोटिस द्वारा दी गई चेतावनी

डी-बार नोटिस में कहा गया है कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा आंगणन में दी गयी विशिष्टियों के अनुरुप कार्य न करने के कारण उक्त ठेकेदार फर्म को नगर निगम की आगामी होने वाली निविदाओं में 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही चेतावनी दी गयी है कि उक्त अधोमानक कार्य को तोड़कर एक माह के भीतर निर्धारित मानकों के अनुरुप कार्य समयावधि में पूर्ण कराएं। यदि कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कराया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जायेगी और उक्त कार्य की जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डालते हुए रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

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