स्टार यूनिवर्स मिडिया न्यूज एजेंसी
विजीलेंस दर्पण समाचारपत्र संवाददाता शामली
डोडा तस्कर को पांच साल का कारावासअदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
कैराना। मादक पदार्थ डोडा की तस्करी करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा वर्मा ने मुजरिम सुबोध निवासी गांव रंगाना थाना झिंझाना को पांच साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
- जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने बताया कि 20 जनवरी 2021 को झिंझाना पुलिस ने खानपुर जाने वाले रास्ते से सुबोध को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सुबोध के पास से 10 किग्रा मादक पदार्थ डोडा बरामद करने के बाद उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अदालत ने सुबोध को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।