उत्तर प्रदेश शामली

उपजिलाधिकारी निकिता शर्मा ने गाँव खोडसमा मे खसरा नंबर 824 नविन परती की सैकड़ो बीघा ज़मीन को कराया कब्ज़ा मुक्त

उपजिलाधिकारी निकिता शर्मा ने गाँव खोडसमा मे खसरा नंबर 824 नविन परती की सैकड़ो बीघा ज़मीन को कराया कब्ज़ा मुक्त

 

ऊन तहसील क्षेत्र के गांव खोडसमा में उपजिलाधिकारी निकिता शर्मा ने खसरा नंबर 824 नविन परती की सैकड़ो बीघा ज़मीन को कब्ज़ा मुक्त कराया है

लेकिन वहीं विपक्षी ने तहसील अधिकारियों पर जबरदस्ती जमीन खाली कराने का आरोप लगाया है जहां उक्त भूमि पर राकेश द्वारा धारा 122 B 4F धारा 229 BUPZA एक्ट के आधीन माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है

राकेश पुत्र बरहम सिंह के पक्ष मे स्टे आदेश पारित किया गया जिसमे रिट संख्या 65/17/2019

रिट संख्या 20/37/2021 उपस्तित है जिसमे उच्च अधिकारीयों को निर्देश दिया जाता है की याचीकर्ता के कब्जे मे दखलअंदाजी ना करें शांतिपूर्व कब्ज़ा बनाये रखे

याचिगण द्वारा माननीय उच्च न्यालय के आदेश अपने अधिवक्ता द्वारा नोटिस व प्राथना पत्र के साथ सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराये गए है जो दिनांक 9/07/2021 तहसील अधिकारीयों की रिपोर्ट में मौजुद है जिसमे कहा गया है की खसरा नंबर 824 के सम्बन्ध मे तहसील स्तर से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती

लेकिन आज दिनांक 26/08/2022 सुबह दस बजे से तीन बजे तक उपजिलाधिकारी निकिता शर्मा, तहसीलदार भोपाल सिंह, हल्का लेखपाल अजित सिंह, चौकि इंचार्ज चौसाना समयपाल अत्रि, ग्राम प्रधान विनोद कुमार, नरेन्दर पुत्र सुखबीरा, नवाब पुत्र यासीन, रणबीर पुत्र कवलसिंह, समरपाल पुत्र जयपाल आदि लोगों ने खोडसमा निवासी राकेश पुत्र बरहमसिंह की धान की फसल गन्ने की फसल जवार मक्का की फसल उड़द की फसल व पट्टे 122 B4F की भूमि को ट्रेक्टर से खुर्द बुर्द कर दि गयी है

याचीकर्ताओ ने बताया कि मेरे द्वारा आयुक्त सहारनपुर मंडल के यहाँ गुहार लगायी गयी है

 

आदेश दिनांक 25/02/2019

23/11/2021

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