विजीलेंस दर्पण समाचारपत्र संवाददाता
अब साप्ताहिक बंदी में दुकान खोलने पर होगी कड़ी कार्रवाई
जेएनएन, शामली। साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लगातार जुर्माना भी लगाया जाएगा।
उप्र दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम-1962 के तहत प्रदेशभर के प्रत्येक जिले में साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित है। इसकी निगरानी व पालन कराने के लिए बाकायदा श्रम विभाग को कार्रवाई व नियमित तौर पर चेकिग करने के भी आदेश है, पिछले कई सप्ताह से नियमों का उल्लंघन कर रहे है। श्रमिकों को दुकान पर बुलाकर कार्य कराते है। कई मर्तबा चालान कर जुर्माना की कार्रवाई की जाती है, तो वहीं चेतावनी देकर भी छोड़ा जाता है।
बावजूद इसके साप्ताहिक बंदी का पालन न होने के कारण श्रम विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। सहायक श्रमायुक्त डा. संतोष अग्रहरि ने बताया कि अगले सप्ताह से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण करते हुए मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। श्रम अधिकारियों का दावा है कि अब कड़ाई साप्ताहिक बंदी दिवस का पालन करना होगा।
अब उप्र दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा-4 ए तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि कुछ दुकानदार मान नहीं रहे है। –साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए टीम का गठन कर लिया है। अगले रविवार पुलिस-प्रशासन की टीम को साथ लेकर अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। – डा. संतोष अग्रहरि, सहायक श्रमायुक्त,शामली।