शामली। डीएम ने चेतावनी दी है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आगामी त्योहारों एवं परीक्षाओं के मददेनजर जिला अधिकारी जसजीत कौर ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक व निजी स्थलों पर ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिससे दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। साथ ही, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर व ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
डीएम ने बताया कि इस दौरान कोई व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक व निजी स्थलों पर ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिससे किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के लोगों को ठेस पहुंचे अथवा साम्प्रदायिक तनाव फैले।कोई भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था जनपद शामली की सीमा के तहत किसी भी सार्वजनिक संस्थान, कलक्ट्रेट परिसर व आसपास जुलूस, धरना अथवा भीड एकत्र नहीं करेगा। यह प्रतिबंध विद्यालयों, धार्मिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वैवाहिक कार्यक्रम व पूजास्थलों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति यातायात अवरुद्ध नहीं करेगा अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।