रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर के पास हरियाणा स्थित पटौदी पैलेस और भोपाल स्थित पैतृक प्रॉपर्टी को मिला कर 5000 करोड़ की सम्पत्ति है. मगर इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी सम्पत्ति के मालिक होने के बाद भी सैफ इसे अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं.
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पटौदी के नवाब हैं और उन्हें बॉलीवुड का भी नवाब कहा जाता है. रॉयल फैमिली से वे ताल्लुक रखते हैं. एक्टर साल में कई सारी फिल्मे और एडवरटाइजमेंट कर के खूब रुपये कमाते हैं मगर उनके पास पूर्वजों की जमीन-जायदाद भी है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर के पास हरियाणा स्थित पटौदी पैलेस और भोपाल स्थित पैतृक प्रॉपर्टी को मिला कर 5000 करोड़ की सम्पत्ति है. मगर इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी सम्पत्ति के मालिक होने के बाद भी सैफ इसे अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं.
ये एक्ट बीच में बना रोड़ा
दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि सैफ की जितनी भी पैतृक सम्पत्ति है वो भारत सरकार के एनिमी डिस्प्यूट एक्ट के अंतरगत आती है. इस एक्ट के मुताबित प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी पर कोई भी इंसान अपना हक नहीं जमा सकता है और क्लेम नहीं कर सकता है. अगर इसका कोई शख्स विरोध करता है और उसे अपनी प्रॉपर्टी मानता है तो उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. अगर हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनती है तो फिर शख्स सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर शख्स सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बात नहीं बनी तो फिर सिर्फ देश के राष्ट्रपति के पास ही इस पर फैसला सुनाने का अधिकार रहता है.